गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने पर अब नहीं कटेगा चालान, मानने पड़ेगें ये नियम

                             


नई दिल्ली:गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। गाड़ी चलाते समय समय मोबाइस पर बात करने पर भारी-भरकम चालान भरना पड़ता है। ये ना सिर्फ गाड़ी चलाते हुए बात करने के वाले के लिए घातक साबित हो सकता है बल्कि गाड़ी में बैठी और भी लोगों के लिए भी खतरनाक है। हालांकि अब नए नियम के मुताबिक़ आप कार ड्राइव करते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ख़ास शर्ते हैं जिसका पालन करना होगा।


दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में कार चलाते समय फ़ोन पर बात करने को लेकर कड़े नियम हैं, और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। हालांकि कार चलाते समय कई बार फ़ोन पर नेविगेशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मीडिया की खबरों की मानें तो केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय नेविगेशन की जरूरत को देखते हुए गाड़ी चलाते समय नेविगेशन के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई न करने का आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया गया है।


कई गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले को फ़ोन की मदद से ही नेविगेशन देखना होता है, जिसके चलते कई बार वाहन चालकों को भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इस लिए अब गाड़ी चलाते समय नेविगेशन देखने पर चालान नहीं होगा।